Vice President Election Process: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो पूरी तरह से संसद के माध्यम से संपन्न होती है. यह चुनाव हर पांच साल में होता है या फिर पद खाली होने की स्थिति में पहले भी कराया जाता है. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे देने के बाद आज यानी कि मंगलवार, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं. तो आईए जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग की प्रक्रिया क्या है और इस चुनाव में कौन वोट करते हैं…
भारत के उपराष्ट्रपति पद के आज यानी कि मंगलवार को चुनाव हो रहे हैं. सत्तारूढ़ एनडीए (NDA) की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं और विपक्षी गठबंधन INDIA के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी हैं.
चुनाव में इतने वोट पड़ सकते हैं
लोकसभा में कुल 543 और राज्यसभा में 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सांसद होते हैं. दोनों सदनों के कुल सासंदों की संख्या 788 होती है. हालांकि वर्तमान में कुछ सीटें खाली हैं, इसलिए सांसदो की संख्या घटकर 782 रह गई है. चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 50%+1 वोट चाहिए.
कौन करता है वोटिंग?
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट करते हैं. इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद शामिल होते हैं. राज्य विधानसभाओं के विधायक इस चुनाव में वोट नहीं करते हैं.
चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है?
- उपराष्ट्रपति पद का चुनाव गोपनीय बैलेट (Secret Ballot) पेपर के जरिए होता है.
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) का पालन किया जाता है
- चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (Single Transferable Vote) लागू होती है.
- वोटर (MPs) बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर रैंकिंग देते हैं, जैसे 1, 2, 3…
- यदि किसी उम्मीदवार को पहले चरण में ही कुल वैध वोटों का 50% से ज्यादा मिल जाता है, तो वह विजेता घोषित हो जाता है.
- यदि कोई भी उम्मीदवार पहले चरण में बहुमत नहीं पाता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है. उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों को अगली पसंद के आधार पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.
- यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत हासिल न कर ले. वोटों की गिनती संसद भवन में होती है और नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाते हैं.
उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता
- भारतीय नागरिक हो
- आयु कम से कम 35 वर्ष हो
- राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो
- नामांकन पत्र पर कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 सांसद समर्थनकर्ता हो
- 15,000 रूपए की जमानत राशि जमा करनी होती है