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जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में VPN सेवाएं 2 महीने के लिए सस्पेंड, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

पुंछ के जिलाधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत VPN सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है.

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के राजौरी (Rajouri) और पुंछ (Poonch) जिलों में अधिकारियों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं को दो महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है. प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

VPN तत्काल बंद करने की घोषणा दो बॉर्डर जिलों के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलग- अलग नोटिस जारी कर की गई. ये दोनों ही जिले लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं.

राजौरी और पुंछ जिले ने जारी किया आदेश

राजौरी जिला प्रशासन ने तीन दिन दिन पहले इसकी घोषणा की थी, जबकि पुंछ जिला प्रशासन ने रविवार को नोटिस जारी करते हुए VPN बंद करने की घोषणा की.

पुंछ के जिलाधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत VPN सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है.

जिलाधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने आदेश में कहा कि SSP ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिले की अलग-अलग जगहों पर शक वाले इंटरनेट यूज़र्स ने VPN का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है.

पुंछ जिलाधिकारी ने क्या कहा?

ऑर्डर में कहा गया है कि VPN ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है, पॉइंट-टू-पॉइंट टनल बनाता है, IP एड्रेस को मास्क करता है और वेबसाइट ब्लॉक और फायरवॉल को बायपास कर सकता है. इस कारण सेंसिटिव डेटा साइबर अटैक के लिए कमजोर हो जाता है. DM ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए दुश्मन डर का माहौल बनाने के लिए VPN सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

राजौरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या कहा?

वहीं राजौरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को बॉर्डर जिले में सभी VPN सर्विसेज को दो महीने के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी किया. ये आदेश उन्होंने लोगों की सुरक्षा की चिंताओं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के गैर-कानूनी कामों के लिए गलत इस्तेमाल की संभावना का हवाला देते हुए किया.

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