Sharjeel Imam Bail: लगभग 6 सालों से बिना ट्रायल के तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शरजील की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अपने कजन (चचेरे भाई) की शादी में शामिल होने के लिए बेल दे दी है. शरजील को अपने कजन की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है. वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक दूसरी जमानत याचिका पर आगामी 30 सिंतबर को सुनवाई होनी है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से दिल्ली होई कोर्ट में वकील अनुपस्थित रहे, जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 सितंबर तय की गई.
इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट से शरजील इमाम को अपने सगे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 9 मार्च 2026 को 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी. यह जमानत 20 मार्च से 30 मार्च 2026 तक थी. शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र और स्कॉलर हैं. दोनों को UAPA जैसे गंभीर धाराओं में बिना ट्रायल जेल में बंद रखा गया है. साथ ही दोनों पर दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश रचने का भी आरोप है.
इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बीते 22 सितंबर को सुनवाई होनी थी. शरजील और उमर की याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ सुनवाई कर रही थी. लेकिन पुलिस के वकील की ओर से स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद सुनवाई टाल दी गई. अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं. कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू के न पहुंचने और पुलिस के वकील द्वारा स्थगन करने के अनुरोध के बाद कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और इस याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की.
