नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एसीबी की चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
एसीबी ने शुक्रवार को अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने अमानतुल्ला की 14 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद आप नेता को चार दिन की हिरासत में भेज दिया।
यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, अमानतुल्लाह ने सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों को अवैध रूप से भर्ती किया। उन पर भ्रष्टाचार और पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने ऐसी अवैध भर्तियों के खिलाफ एक ज्ञापन जारी किया था।
इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, अमानतुल्ला ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराए पर दिया था।
अमानतुल्ला ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया था जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल था।
पूछताछ के दौरान प्राप्त इनपुट से और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर, चार स्थानों की तलाशी ली गई। इन स्थानों से 24 लाख रुपये नकद और दो बिना लाइसेंस के हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए गए।
एसीबी के अतिरिक्त सीपी मधुर वर्मा ने कहा, इसके अलावा, अमानतुल्ला के आवास के पास, एसीपी की तलाशी टीम पर आप नेता के रिश्तेदारों और अन्य ज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था।
(इनपुट आईएएनएस)