सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोज़र से घरों को तोड़ा गया

नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NDMC ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा.

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने यथास्थिति के बावजूद जहांगीरपुरी में जारी तोड़फोड़ के खिलाफ एक बार फिर उल्लेख किया है. CJI ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी DMC आयुक्त और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यथास्थिति के बारे में सूचित करने को कहा है.

बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित मस्जिद के चबूतरे पर बुलडोज़र चला दिया गया है जबकि मस्जिद से थोड़ी दूर पर बने मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जा रही है. सोशल मीडिया पर जारी वीडियो को देखें तो मंदिर का परिसर सड़क तक फैला है लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया है.

नॉर्थ MCD, दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोज़र हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा.’

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है. लेकिन इसके बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला कर घरों को तोड़ा गया.

दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंची माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:45 पर अतिक्रमण विरोधी अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. जो बुलडोजर यहां कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है मैं उसे रोकने यहां आई हूं.’

उन्होंने कहा कि ‘जहांगीरपुरी के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि सभी लोग सद्भाव और शांति बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां बुलडोजर रूक चुका है. सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करें.’

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक, दिल्ली ने कहा कि ‘जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया गया है.’

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