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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल शाही मस्जिद में रंगाई- पुताई की दी इजाजत..रखी ये शर्त

इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही थी. जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि ASI एक हफ्ते में यह काम पूरा करेगा.

Sambhal Shahi Masjid: संभल की शाही मस्जिद को लेकर एक राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानी कि बुधवार, 12 मार्च को संभल मस्जिद के एक मामले में मुसलमानों के पक्ष में फैसला लिया. दरअसल शाही मस्जिद कमेटी ने रमजान के पाक महीने में शाही मस्जिद की रंगाई- पुताई की इजाजत मांगी थी. अब आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद के बाहरी परिसर में रंगाई- पुताी की इजाजत दी. साथ ही कोर्ट ने कुछ कड़े निर्देश भी दिए.

अदालत ने पहले मस्जिद में साफ- सफाई के आदेश दिए थे

इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित अग्रवाल की सिंगल बेंच कर रही थी. जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) एक हफ्ते में यह काम पूरा करेगा. बता दें कि इससे पहले जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने शाही मस्जिद में साफ- सफाई के आदेश दिए थे. और यह काम पूरा हो चुका है.

हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए रखी शर्त

दरअसल संभल की शाही मस्जिद कमेटी ने शाही मस्जिद के सिर्फ बाहरी हिस्से में रंगाई- पुताई की मांग की थी. जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी. हाईकोर्ट ने मंजूरी देते हुए स्पष्ट रुप से यह शर्त रखा कि रंगाई- पुताई के दौरान मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे.

ASI की रिपोर्ट पर अदालत ने कहा

आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कई सालों से मस्जिद कमेटी रंगरोगन कराती रही है. जिसके कारण इमारत (मस्जिद) की बाहरी दीवारों को नुकसान हुआ है. इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि अगर मस्जिद कमेटी की वजह से इमारत को नुकसान पहुंच रहा था तो आप इतने सालो से क्या कर रहे थे? इससे पहले आपने क्यों कार्रवाई नहीं की. आप 2025 में क्यों जागे हैं? जिस पर ASI के वकील ने कहा कि हमने मस्जिद कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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