पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर बड़ी कार्रवाई, होटल और बार का लाइसेंस रद्द

आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चित हुए पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है. ठाणे के जिला कलेक्टर ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले नवी मुंबई के एक होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि लाइसेंस गलत बयानी और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था.

ईटीवी भारत की ख़बर के अनुसार, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े ने 1997 में नाबालिग होने के बावजूद नवी मुंबई के वाशी में बार का लाइसेंस प्राप्त किया था. उन्होंने कहा था कि वानखेड़े ने अवैध तरीके से यह लाइसेंस प्राप्त किया था.

मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस था जो सेवा नियमों के खिलाफ है. वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों का खंडन किया था. राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को उनके द्वारा प्राप्त बार लाइसेंस के संबंध में एक नोटिस जारी किया था.

एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच के बाद जिला कलेक्टर ने पाया कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था. उसने 21 साल के बजाय 18 साल की उम्र में यह लाइसेंस प्राप्त किया था. आदेश के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के लिए निषेध अधिनियम की धारा 54 लागू की गई है.

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य के एक क्रूज पर कथित रूप से ड्रग्स के मामले में आरोपी बनाये जाने के बाद मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए थे.

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